हिना आज़मी/ देहरादून. इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धू- धू कर जल रहे हैं. वन विभाग भी इस आग पर काबू नहीं कर पा रहा है. प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती हुई घटनाओं पर अब राज्य सरकार भी सख्त रुख अपना रही है. जंगलों में आग लगाने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
देवभूमि उत्तराखंड में जंगलों की आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ सुलगते और तड़पते नजर आ रहे हैं. वहीं इस त्रासदी से गढ़वाल मंडल भी अछूता नहीं रहा है. वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 नवंबर 2023 से अब तक राज्य में कुल 910 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं. जिनमें 5 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई है. वहीं राज्य के 1145 हेक्टेयर वन क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है. प्रदेश में आग की बढ़ती घटनाओं को लेकर अधिकारियों की उच्च स्तर की मीटिंग में चर्चा की गई. वहीं आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ भी रणनीति तैयार की गई.
पुलिस लेगी शरारती तत्वों पर एक्शन
वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत कार्रवाई की जाती है. वन विभाग आग लगाने वाले व्यक्ति पर पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज करता है लेकिन अब पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों को धर दबोचेगा और कार्रवाई करेगा
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गैंगस्टर एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा
उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हमने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है जहां बार-बार लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में उन इलाकों पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन की निगरानी बनाए हुए हैं. अगर कोई व्यक्ति आग लगाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
FIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 18:37 IST