शुगर मिल लक्सर के कारखाना महाप्रबंधक से एक करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत याचिका पर लक्सर एडीजे कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि सात जुलाई को लक्सर शुगर मिल के महाप्रबंधक कारखाना एसपी सिंह से डाकखाने के माध्यम से पत्र भेजकर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इतना ही नहीं पत्र भेजने वाले ने यह भी धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं दिया या घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी तो दोनों ही मामलों में उनकी व उनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी।
शुगर मिल के महाप्रबंधक कारखाना एसपी सिंह ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 22 जुलाई को शुगर मिल के पूर्व कर्मचारी लोकेश कुमार शर्मा निवासी मेन बाजार लक्सर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसीजेएम कोर्ट द्वारा आरोपी की जमानत याचिका उसी समय खारिज कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी के वकील रामकुमार सैनी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका लगाई। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद एडीजे अरविंद नाथ त्रिपाठी ने आरोपी द्वारा किए गए अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।